नियमावली, कार्यालय पता, पदाधिकारी, कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य की जानकारी, :- जबलपुर सिन्धी समाज कल्याण समिति




नियमावली, कार्यालय पता, पदाधिकारियों कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य  की जानकारी,

 

(सोसायटी की उप-विधियां)

1.             सोसाइटी का नाम – जबलपुर सिन्धी समाज कल्याण समिति  होगा।

2.             सोसाइटी का प्रधान कार्यालय मकान नंबर ...7, मोहल्ला नेपियर टाउन 4th ब्रिज रोड  तहसील -जिला .जबलपुर  मध्यप्रदेश में स्थित होगा।

3.             सोसाइटी का कार्यक्षेत्रः  मध्यप्रदेश  जिला जबलपुर

4.             सोसाइटी के उद्देश्य :-  जिला जबलपुर सीमा में  निवासरत सिन्धी निवासियों की शीर्ष/मुख्य संस्था के रूप में परिभाषित होगी, जिसका उद्देश्य वर्तमान सामाजिक परस्तिथियो को दृष्टिगत  रखते हुए, सर्वसाधारण, संस्कृति, एवं सामाजिक मूल्यों के हितार्थ कार्य करेगी, जिस हेतु संकलित संलग्न विभिन्न नियमानुसार  प्रत्येक सदस्य/पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा

5.             सोसाइटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगे:-

A.        संरक्षक सदस्यः वह व्यक्ति जो जिसे जनता सीधे वोट दे कर नियुक्त करेगी ,    सोसाइटी का संरक्षक सदस्य होगा,

B.         सिन्धी समाज का हर व्यक्ति इस समिति का अघोषित सदस्य है, आजीवन सदस्य: वह व्यक्ति जो रूपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, समिति का आजीवन सदस्य होगा,

C.         साधारण सदस्य: वह व्यक्ति जो रूपए 10/- प्रतिमाह या रूपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान करेगा,

D.        समिति के सभी पदाधिकारी अवैतनिक सदस्य-होंगे

6.           सदस्यता की प्राप्ति- प्रत्येक व्यक्ति को, जो सदस्य बनने का ईच्छुक हो,

प्रबंधकारिणी के समक्ष लिखित रूप में अपना आवेदन पत्र /रेअसीद माध्यम प्रस्तुत करना चाहिए। प्रबंधकारिणी समिति, सदस्यता के लिए ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या निरस्त करने के लिए प्राधिकृत होगी।

7.             सदस्यता के लिए अर्हता- सोसाइटी की सदस्यता के लिए निम्नलिखित अर्हता आवश्यक हैः-

A.          आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए,

B.           उसे भारत का नागरिक होना,

C.           उसका सोसाइटी के नियमों के प्रति विश्वास हो तथा वह उनका पालन करता हो,

D.          सद्चरित्र हो

8.                 सदस्यता की समाप्ति- निम्नलिखित में से किन्हीं भी स्थिति में सोसाइटी की सदस्यता समाप्त हो जाएगी:-

A.              मृत्यु हो जाने पर,

B.               पागल हो जाने पर,

C.               नियम 5 के अनुसार सोसाइटी को देय सदस्यता की रकम जमा करने में असफल रहने पर,

D.              त्याग पत्र देने पर यदि स्वीकृत हो जाता है तो, और

E.               नैतिक अधमता से संबंधित किसी अन्य कारण के सिद्ध हो जाने पर और प्रबंधकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाकर निष्काषित करने पर तथा ऐसा निर्णय संबंधित सदस्य को लिखित में संसूचित किया जाना चाहिए।

F.           समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने उपरांत समिति उसकी सदस्यता निरस्त कर सकती है, विरल से विरलतम होने पर उसका सामाजिक बहिष्कार की घोषणा भी कर सकती है, परन्तु उसके पहले समिति कार्यवाही के पूर्व आरोपी को अपने बचाव में पक्ष रखने हेतु सामूहिक मंच पर मौका अनिवार्यत: देगी |

9.             सदस्यों की सदस्यता पंजी संधारित की जाएगी-

 

A.      प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय तथा हस्ताक्षर तारीख सहित,

B.       सदस्यों के प्रवेश की तारीख, रसीद क्रमांक सहित,

C.       सदस्यता समाप्ति की तारीख। नियम 5 अनुसार प्रभावशील रहेगी |

10.           साधारण सम्मिलन-

A.  ऐसे सदस्य जो कि नियम 5 के अन्तर्गत दर्शाए गए हैं, साधारण सम्मिलन में भाग लेने के हकदार होंगे। सम्मिलन, जब कभी भी आवश्यक हो, तब आयोजित किया जाएगा। वर्ष में कम से कम एक साधारण सम्मिलन किया जाना अनिवार्य है। साधारण सम्मिलन का समय, स्थान और तारीख, प्रबंधकारिणी समिति द्वारा विनिश्चित् किया जाएगा और सभी सदस्यों को साधारण सम्मिलन की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित में सूचित किया जाएगा। सम्मिलन की गणपूर्ति 3/5 सदस्यों से होगी। सोसाइटी का पहला साधारण सम्मिलन रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 12 माह के भीतर आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन किया जाएगा।

B.      प्रबंधकारिणी समिति- प्रबंधकारिणी समिति का सम्मिलन प्रत्येक माह आयोजित किया जाएगा और उसके लिए प्रत्येक सदस्य को, सम्मिलन के कम से कम सात दिन पूर्व, सूचना दी जानी चाहिए। सम्मिलन की गणपूर्ति कुल सदस्यों के आधे से होगी।

11.           साधारण निकाय की शक्तियां तथा उत्तरदायित्व-

A.     पूर्व वर्ष की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को मंजूरी देना,

B.      सोसाइटी की स्थाई निधियों तथा आस्तियों की उचित व्यवस्था करना,

C.      आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षक नियुक्त करना,

D.     ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार करना, जो कि प्रबंधकारिणी समिति द्वारा लाए जाएं,

E.     सोसाइटी के अधीन चलाए जा रहे संगठन के आय-व्यय के लेखा की विवरणी को मंजूर करना,

F.     वार्षिक बजट अनुमोदित करना।

12.          प्रबंधकारिणी समिति का गठन- ऐसे सदस्य, जो कि नियम 5 में विनिर्दिष्ट सदस्यता

रजिस्टर में नामांकित किए गए हैं, बहुमत से, प्रबंधकारिणी समिति के निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा सदस्यों का निर्वाचन करेंगे:-

A.     अध्यक्ष,   DAULAT PANJWANI /  SACHHANAND PANJWANI अध्यक्ष   110, ADHRTAL IN FRNT OF DR ANSARI, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh

B.      उपाध्यक्ष, RAJAN RAJANI /  MOOLCHAND RAJANI       उपाध्यक्ष            G19, ALOK NAGAR ADHARTAL, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh

C.      सचिव, JITAINDRA MAKHIEJA /  LT G C MAKHIJA        सचिव   303, GOODWILL APARTMENT NAPIER TOWN, Jabalpur, Jabalpur

D.     कोषाध्यक्ष, LAXMAN PANJWANI /  LALCHAND PANJWANI     कोषाध्यक्ष          1779, SHIVA ARCADE CIVIL LINE, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh

E.     संयुक्त सचिव, और RADHEY JAISINGHANI /  SHRI S JAISINGHANI      संयुक्त सचिव      10, JABALPUR, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh

शेष जिला जबलपुर सीमा अंतर्गत निवासी सिन्धी समाज के सभी लोग

13.           प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल-  प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष

होगा। प्रबंधकारिणी समिति, नई प्रबंध समिति के गठन होने तक कार्य करेगी, किन्तु यह कालावधि छह मास से अधिक नहीं बढाई जा सकेगी और कालावधि का ऐसा विस्तार साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

14.           प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं उत्तरदायित्व -

A.   उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना जिसके लिए सोसाइटी का गठन किया गया है,

B.    प्रत्येक वर्ष साधारण निकाय के समक्ष वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की विवरणी के साथ पिछले वर्ष के भली भांति परीक्षण किए गए आय-व्यय, लेखा की सम्यक् रूप से संपरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करना,

C.    सोसाइटी के अधीन कार्य कर रही संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों का संदाय करना और सोसाइटी की आस्तियों तथा स्थावर सम्पत्ति पर प्रभारित करों का भुगतान करना,

D.    आवश्यक कर्मचारिवृंद/ शिक्षकों की नियुक्ति करना, ऐसे आवश्यक कार्य करना, जैसे कि समय समय साधारण सम्मिलन द्वारा समनुदेशित किए जाएं,

E.    सोसाइटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति के बिना कोई स्थावर सम्पत्ति अंतरित या अन्यथा अर्जित या विक्रीत नहीं की जाएगी,

F.    सोसाइटी की उप-विधियों में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव पर विचार करने, चर्चा करने और स्वीकृति के लिए विशेष सम्मिलन बुलाया जाएगा, इसे संशोधन का संकल्प पारित करने के लिए इसे साधारण सभा के समक्ष रखा जाएगा। संशोधन के लिए संकल्प पारित करने के लिए साधारण सम्मिलन का 2/3 बहुमत होना चाहिए और यह विहित प्ररूप में रजिस्ट्रार के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

15.           अध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति तथा साधारण सम्मिलन की

समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव के माध्यम से साधारण सम्मिलन के साथ-साथ प्रबंधकारिणी समिति की व्यवस्था करेगा। अध्यक्ष को निर्णयाक मत देने का अधिकार होगा।

16.           उपाध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, समस्त साधारण

सम्मिलन तथा प्रबंधकारिणी समिति की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग भी करेगा।

17.           सचिव के अधिकार-

A.     जब भी आवश्यक हो साधारण सम्मिलन तथा प्रबंधकारिणी समिति की सभा बुलाना और समस्त आवेदन प्रस्तुत करना

B.      संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित किए जाने के पश्चात् आय-व्यय लेखाओं की विवरणी तैयार करना और साधारण सम्मिलन के समक्ष प्रस्तुत करना

C.      सोसाइटी के समस्त प्रकार के कागज-पत्र तैयार करने की व्यवस्था करना और उनका निरीक्षण करना, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो रिपोर्ट, प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष सूचना के पास रखी जानी चाहिए,

D.     सचिव, एक समय में रू. 100000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु प्राधिकृत होगा।

18.            संयुक्त सचिव के अधिकार- सचिव की अनुपस्थिति में, संयुक्त सचिव, सचिव की

समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

19.             कोषाध्यक्ष के अधिकार- सोसाइटी के लेखाओं का संधारण करना और  

प्रबंधकारिणी समिति के सचिव द्वारा सम्यक् रूप से मंजूर किए गए व्यय करना।

20.            बैंक खाता- सोसाइटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा की

  जाएंगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/ सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। प्रतिदिन के व्यय के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रू. 5000/- रहेंगे।

21.             रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी- मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण

        अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन विहित प्ररूप में प्रबंधकारिणी समिति की सूची, सोसाइटी की वार्षिक साधारण सम्मिलन की तारीख से 45 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन संपरीक्षित लेखे प्रतिवर्ष विहित समय में प्रस्तुत किए जाएंगे।

22.            विघटन- सोसाइटी के उपस्थित सदस्यों के 3/5 बहुमत द्वारा विघटन पारित किया

जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निष्पादित की जाएगी।

23.            सम्पत्ति- समस्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति सोसाइटी के नाम से होगी। सोसाइटी की स्थावर सम्पत्ति (स्थिर आस्तियां), रजिस्ट्रार सोसाइटी की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय, दान या अन्यथा द्वारा व्ययनित या अर्जित नहीं की जा सकेंगी।

 

मुख्य बिंदु

 

24.           वर्तमान स्थिति के अनुसार सिंधी समाज जबलपुर परिक्षेत्र अंतर्गत सामाजिक स्तर

पर सामाजिक कल्याण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु तथा अन्य सामाजिक विकास संबंधित कार्य हेतु, किसी भी अधिकृत/पंजीकृत/चयनित  समिति के व्यापक स्तर पर सक्रिय नहीं होने पर, इस समिति का गठन किया गया है, जिसमें निम्नांकित विषय बंधनकारी एवं प्रति व्यक्ति/सदस्य हितैषी पर लागू होंगे

 

1)            इस समिति का कार्य क्षेत्र जबलपुर जिला होगा

2)            जिले में रहने वाले सभी  नागरिक जन्म से सदस्यता की पात्रता के अधिकारी रहेंगे

3)            जिले के सिन्धी समाज से सम्बंधित सभी संस्कृतिक सामजिक कार्यक्रम करना

4)            सिन्धियत की सुरक्षा हेतु सभी सफल प्रयास करने समिति कार्य करेगी

5)            सिन्धी समाज के पीड़ित-जरुरतमंद परिवारों की सहयता करेगी

6)            अधिकृत पंजीयन दिनाक से 365  दिवस के भीतर स्थाई चुनाव होंगे

7)            1 वर्ष की अवधी तक यह समिति सदस्यता अभियान संपन्न करेगी

8)            यह सभी कार्य समिति 1 वर्ष के लिए नागरिक जागरूकता एवं विक्स के उद्देश्य हेतु करेगी

9)            चुनाव घोषणा के पूर्व bye-laws, policy बना कर, चुनाव की घोषणा होगी , 1 वर्ष तक अस्थायी पालिसी लागू रहेगी

10)          प्रचार पसार हेतु सोशल संसधानो में समिति के किसी भी whatsapp ग्रुप में 1 व्यक्ति 1 बार ही सदस्य होगा,

11)          सदस्यता शुक्त निधारित रुपये 10/- होगा

12)          डोनेशन-अनुदान की राशी का सीधा भुगतान बैंक अकाउंट में भी किया जा सकेगा, डोनेटर की मर्जी अनुसार

13)          समिति के पदाधिकारियों से दिए गए पते पर संपर्क किया जा सकेग, जो उपलभध कराया जायेगा

14)         एक मोबाइल न. समिति का पर्सनल होगा जहा जरूरतमंद संपर्क कर सके

15)          कोई पदाधिकारी राजनैतिक दल में किसी पद पर पदस्त नही  होगा

16)          किसी भी विषय-घटना परस्तिथि पर सबकी राय लेकर समिति अंतिम निर्णय करेगी

17)          लीगल मामलो हेतु अधिवक्ता-सीए नियुक्त समिति करेगी, सभी प्रकार से पारदर्शिता हेतु, व्यवस्था समिति   के द्वारा हर संभव एवं आधुनिकता के साथ किया जा सकेगा,

18)          जबलपुर सिन्धी समाज में वर्तमान कोई सक्रीय मुख्य समिति नही होने के चलते इस समिति का  गठन   किया जा रहा है

19)          इस समिति के गठन के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, नियम के सम्बन्ध में इस प्रकार रहेगी (वर्तमान स्तिथि-आवश्यता अनुसार )

A.  समिति का कार्यक्षेत्र सभी के द्वारा बैठक कर सहमती से  निर्धारित किया जायेगा

B.   समिति 1 वर्ष की अवधी के लिए जनकल्याणकारी कार्यो को करेगी          जब जैसा आवश्यक हो

C.   1 वर्ष में सदस्यता अभियान समाप्त कर आमं चुनाव करवाए जायेंगे, पर्यंत सदस्यता चालू रहेगी

D.  1 वर्ष की अवधी के लिए अनुभवस्वरुप सभी पक्षों की राय अनुसार सर्वसाधारण के हितो  को ध्यान में रखते हुए, नए नियम  को जोड़ना , पूर्वगठित नियमो में संशोधन करना, समिति करेगी 

E.  कोई पदाधिकारी राजनैतिक दल में किसी पद पर पदस्त नही  होगा, न ही राजनीतिक 

F.  परिवार  का कोई सदस्य समिति के किसी वरिष्ट-महत्वपूर्ण पद पर होगा  किसी भी विषय-घटना परस्तिथि पर सबकी राय लेकर समिति अंतिम  निर्णय करेगी.

 

25.         समिति वर्तमान में आपसी सहमती के आधार पर `जबलपुर `सिन्धी समाज

कल्याण समिति  “ के  नाम से  पंजीकृत होगी, जो सभी शासकीय विभागों से पंजीकृत होगी,

 

26.         यह समिति सिन्धी समाज जबलपुर के निवासी सभी नागरिको के हितो को दृष्टिगत रखते हुए, उन सभी व्यवस्थाओ का अधिष्ठापन-व्यवस्थाये करेगी जिनकी  आज आवश्यकता समाज के जरुरत मंदों को रहेगी, जिसमे आने वाली मुख्य जरूरते इस  प्रकार है,

 

A.  शिक्षा,     B. स्वास्थ्य (डाक्टर+क्लिनिक+हॉस्पिटल)   , C.  निवास (रहने की व्यवस्थाये) ,  D.   अनाज-भोजन ( गरीब बुजुर्ग -असहाय हेतु 24 घंटे ),      E. लीगल (पारिवारिक + मेट्रीमोनीयल + अन्य ) जिसमे अधिवक्ता+सी ए नियुक्त रहेगा,  F. सभी सामाजिक संस्कृतिक कार्यक्रम, G. पति पत्नी विवाद , संपत्ति विवाद, अन्य पारिवारिक मामलो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर, मध्यस्थ अधिनियम अंतर्गत मामलों में मध्यस्तथा की जाएगी |

 

27.                      समाज विरोधी गतिविधियों में बहिष्कार/निंदा प्रस्ताव/शास्ति/अर्थ दंड के योग्य

मामलो के सम्बन्ध में, जो समिति द्वारा प्रकरण के विषय  और  परस्थिति के अनुसार लिए जा सकेंगे

A.         सामाजिक समित के द्वारा मध्यस्तता  हेतु जबलपुर सिन्धी समाज समिति के नियम 26(1)G के अंतर्गत  प्राप्त प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय के विरोध में किसी भी पक्ष-प्रार्थी  के द्विवारा की जाने वाली अवमानन के चलतेप्रार्थी के विरुद्ध

B.          संपत्ति विवाद निराकरण मामले में मध्यस्तता  हेतु जबलपुर सिन्धी समाज समिति के नियम 26(1)G के अंतर्गत  प्राप्त प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय के विरोध में किसी भी पक्ष के विरुद्ध

C.          अन्य समाज विरोधी गतिविधि जो नियम 6 के अधीन हो, |

 

28.                     समिति की पारदर्शिता के सम्बन्ध में,

 

A.      वेबसाइट के मध्यम से पूरी जानकारी अपलोड कर दी जाएगी, जिसमे सभी प्रकार से हिसाब खर्चे, सदस्यता की जानकारी  सर्वसाधारण को प्राप्त हो सकेगी,   

 

B.       आमजन देख सकेंगे डाउनलोड कर सकेंगे  पूरा विवरण समिति आवश्यकता पढने पर,परस्थिति वश,   नियमो के घटाव, सुधार और जोड़ने का कार्य करेगी, यह अधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेगा,

 

C.       समिति  के सदस्यता अभियान का क्षेत्रफल जबलपुर जिला होगा, सभी सदस्यों को नियमावली से वाकिफ कराया  जा कर सदस्य बनाया जायेगा,

 

D.       यह समिति जबलपुर के सिन्धी समाज के विकास के उद्देश्य हेतु गठित की गयी है, इसीलिए निष्पक्ष नियमवाली 

 

सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों पर बाध्य रूप से लागू होगी,

 

हस्ताक्षर सभी,

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