संपत्ति विवाद में 12-07-2020 को बैठक लालमाटी द्वारका नगर सिन्धी धर्मशाला (किशन धर्मशाला) में संपन्न हुई ,

                                                                                   
                                                   समाधान

                                       निराकरण पारित दिनाक 12-07-2020  
परिवारिक सपत्ति विवाद, 

मकान नंबर 113 लोकेशन द्वारका नगर नारायण चौक से गोपाल होटल के बीचका संपत्ति का विवादजिसका निराकरण उनके उत्तराधिकारीयों के द्वारा जबलपुर सिंधी समाज समिति से चाहा गया जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र पूजनीय अध्यक्ष जबलपुर सिंधी समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर  पूजनीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा समिति के सचिव श्री जितेंद्र मखीजा को इस प्रकरण पर निष्पक्ष अनुसंधान एवं कार्रवाई हेतु नियुक्त किया गया

उपरोक्त प्रकरण में 12 जुलाई 2020 दिन रविवार को शाम 5:00 बजे, किशन धर्मशाला लालमाटी, द्वारका नगर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संपत्ति के सभी उत्तराधिकारी एवं स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, सभी उत्तराधिकारी एवं गणमान्य स्थानीय नागरिक (श्री मनोहर झामंनदास तोतलानी जी , श्री भरत मंगलानी जी,  श्री परसराम बजाज, श्री नानकराम बजाज जी,  एवं अन्य ) की उपस्थिति में संपूर्ण विवरण पर जानकारियां ली गई


प्राप्त की गई जानकारी अनुसार एक मकान जो उपरोक्त पते पर स्थित है, जिस की नपाई की जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं हैमकान के कागज किसी के पास उपलब्ध नहीं है, जिसका विवरण इस प्रकार है





यह संपत्ति वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में गिद्धूमल ढालूमन सतवानी के नाम से दर्ज  है, ऐसी जानकारी परिवार के सदस्यों के द्वारा दी गई है

शेष परिवार की जानकारी एवं  उत्तराधिकारीयो की जानकारी का कॉलम अनुसार है…..

इस परिस्थिति में वर्तमान में हरे रंग में उत्तराधिकारीयों के नाम उल्लेखित किए गए हैं, यह सभी उत्तराधिकारी इस संपत्ति के कुल तीन हिस्सों में बंटवारा करइस संपत्ति के तीसरे हिस्से की प्राप्ति पर संतुष्ट हैं

 बैठक के दौरान प्राप्त की गई जानकारी और दस्तावेजों के अभाव में समिति के द्वारा संपत्ति का मेज़रमेंट कराया जाएगा, उसका बाजार मूल्य पता लगाया जाएगा, उसके पश्चात 3 हिस्सों में से किसी भी उत्तराधिकारी को अगर इस संपत्ति को क्रय किया जा सकता है, तो उसका  प्रस्ताव उसे प्राथमिकता पर दिया जाएगा, किसी भी उत्तराधिकारी के द्वारा इस संपत्ति को क्रय करने की अक्षमता या इनकार करने पर इन संपत्ति को बाजार में विक्रय किया जाएगा, जिससे प्राप्त होने वाली राशि के तीन हिस्सों में बराबर के प्रतिफल बांट दिए जाएंगे,

 फिलहाल तीसरे हिस्से के उत्तर अधिकारियों के मध्य कोई भी भेदभाव मनमुटाव नहीं है इसीलिए तीसरे हिस्से का बंटवारा हरे रंग में दर्शाए गए उत्तराधिकारी स्वयं करेंगे

15 दिन पश्चात अगली बैठक का आयोजन  निर्धारित किया गया है जिसमें संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, नपाईक्रय विक्रय प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

इस प्रकार उत्तराधिकारीयों के मध्य 15 वर्ष  से अधिक अवधी से उपजे  विवाद का निराकरण किया गया, अंतिम निर्णय पूजनीय अध्यक्ष के द्वारा लिया जाकर सभी पक्षों को अवगत कराया गया, जिस पर सभी सहमत है , 

सभी पारिवारिक लोगो के उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ निराकरण पारित 



दिनाक 26-07-2020

दिनांक 26 जुलाई 2020 को निर्धारित की गई बैठक मेंसंपत्ति के सभी उत्तराधिकारी उपस्थित रहे, संपत्ति के मूल्यांकन एवं मेजरमेंट के संबंध में दोनों के पास जानकारी का अभाव रहाउपरोक्त स्थिति में संपत्ति के मेज़रमेंट की स्पष्ट जानकारी नहीं होने से दोनों के पास उपलब्ध अलग अलग विवादित जानकारी को संदिग्ध मानते हुए,  समिति के पदाधिकारी एवं स्थानीय गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में विवादित संपत्ति का मेज़रमेंट कराया गयाजिसका कुल रकबा 1320 वर्ग फुट पाया गया, (front 22x60 depth ). उपरोक्त अनुसार पंचनामा मौके पर तैयार किया गया एवं मेजरमेंट पर सहमति जताते हुए संपत्ति के उत्तराधिकारीयो  के द्वारा हस्ताक्षरित किये गए,  साथ ही इस विषय की पुष्टि हेतु गणमान्य नागरिकों के द्वारा पंचनामा पर बतौर गवाह हस्ताक्षर किए गए

वर्तमान में संपत्ति के बाजार मूल्य एवं शासकीय मूल्य की जानकारी हेतु कार्यवाही को स्थगित किया गया हैसाथ ही संपत्ति  के किसी भी उत्तराधिकारी को अगर संपत्ति क्रय करनी है तो उसका प्रस्ताव भी ओपन रखा  गया हैकिसी भी पक्ष की ओर से प्रस्ताव आने पर अगली बैठक पर निर्णय लिया जाएगा जो दिनांक 9 अगस्त 2020 को निर्धारित की गई है

                                                        
                                                                  दिनांक अगस्त 2020 
दिनांक 9 अगस्त 2020  को लालघाटी क्षेत्र में कोरोनावायरस  संक्रमितो के बढ़ने पर बैठक स्थगित की गईतथा फोन पर संपत्ति के उत्तराधिकारी यों से चर्चा की गई जिन्हें इस विषय से अवगत कराया गया कि अभी तक किसी भी उत्तराधिकारी के द्वारा इस संपत्ति को क्रय करने  में कोई रुचि नहीं की गई है

उपरोक्त स्थिति में अगली बैठक 16 अगस्त को निर्धारित की जाती हैजिसमें संपत्ति पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा


                                                      दिनांक 23 अगस्त 2020 

बैठक दिनांक 23 अगस्त 2020 बैठक में उपस्थित समाज के प्रतिनिधि,  संपत्ति के उत्तराधिकारी एवं स्थानीय नागरिक,  किशन धर्मशाला, लाल माटी, द्वारका नगर में उपस्थित

 

बैठक में लिए गए निर्णय से संपत्ति के उत्तराधिकारी सभी सहमत हैं,  जिन पर समाज के सभी प्रतिनिधि/पंचों के द्वारा लिए गए निर्णय पर स्थानीय गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में सभी उत्तराधिकारियों के द्वारा सहमति दर्ज कराई गई जो इस प्रकार हैं,

1. संपत्ति को विक्रय के लिए प्रचारित किया जाएगा........

2. संपत्ति के खरीद पर कोई भी अवसर प्राप्त होने पर अवसर राशि से 10% की कटौती कर, किसी भी एक उत्तराधिकारी को इन संपत्ति को क्रय करने का अवसर प्राथमिकता के साथ दिया जाएगा |

3. भवन पर विक्रय हेतु मोबाइल नंबर 8878899199 दर्ज किया जाएगा

4. ऑफर पर सभी उत्तराधिकारीयों के द्वारा एक समान संतुष्टि नहीं होने पर पूरा रकबा विक्रय कर राशि का विभाजन एक समान तीनों उत्तराधिकारियों के किया जाएगा |

इन सभी बिंदुओं पर सभी उत्तराधिकारियों के द्वारा सहमति दर्ज कराई गई,  मौके पर बैठक पर लिए गए निर्णय पर सहमति की संपुष्टि के लिए स्थानीय सामाजिक प्रतिनिधियों के द्वारा एवं उनके समक्ष बता रहा गणमान्य नागरिकों के द्वारा एवं उत्तराधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया गया है....

 

UPDATE PENDING 

समिति के द्वारा आज दिनांक  25/ 10 / 2020. SUNDAY  को सतवानी परिवार के संपत्ति विवाद मामले में बैठक की गई, जिसमें समाज के वरिष्ठ नागरिक जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे, पूर्व में दिनांक 27 अगस्त 2020 को पारित किए गए निर्णय में परिवार के सभी सदस्य सहमत रहे हैं, उक्त निर्णय में वर्णित सभी निर्णायक बिंदुओं पर सतवानी परिवार के मध्य उपजे संपत्ति विवाद का निराकरण तथाकथित कंडिकाओ  में अंकित किया गया था   ,,,,

 

भवन विक्रय कर तीनों पक्षों में बराबर की राशि का विभाजन तथा विक्रय पूर्व प्रस्तावित क्रय राशी  से 10%  की कमी करते हुए परिवार के उत्तराधिकारी को प्राथमिकता के साथ विवादित संपत्ति क्रय  का प्रस्ताव पारित किया किया गया था

 

आज दिनांक तक कोई भी समाधान कारक स्वीकार करने योग्य ऑफर किसी व्यक्ति की ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, तथा परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा विवादित संपत्ति को क्रय करने के लिए सर्वमान्य प्रस्ताव राशि ऑफर नहीं की है,,

 

समाज के नागरिकों के द्वारा, जो इस परिवार के विवादित संपत्ति के उत्तराधिकारी भी हैं,  इनके  सदस्य ASHOK SATWANI , KISHAN SATWANI , HARISH SATWANI के द्वारा सामाजिक स्तर पर परिवारिक संपत्ति के विवाद के निराकरण की अपेक्षा हेतु प्रार्थना पत्र माननीय अध्यक्ष महोदय जबलपुर सिंधी समाज समिति के समक्ष दिनांक जुलाई 2020 को प्रस्तुत किया गया था,,

 

अनुक्रम में सामाजिक स्तर पर इस संपत्ति के विवाद के निराकरण हेतु, समिति  के पदाधिकारी एवं समाज के गणमान्य नागरिको की उपस्थिति में  बैठक कर विवादित संपत्ति के सभी उत्तराधिकारीओं के पक्ष दिनांकित 12/07/2020, 26/07/2020, 23/08/2020 पर सुने एक लिखे गए. जिन पर समिति के द्वारा उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर विचार उपरांत विवादित संपत्ति के सभी पक्षकारों के हितार्थ निर्णय पारित किया जा रहा है,

 

निर्णय

1.    संपत्ति के विक्रय हेतु संपत्ति के उत्तराधिकारीयों का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित पाया जाना परम आवश्यक है,

 

2.   राजस्व अभिलेखों में रिकॉर्ड दुरुस्त करते हेतु संपत्ति के सभी उत्तराधिकारी संयुक्त रुप से सहमत नहीं है,

 

3.   यह की उपरोक्त स्थिति में संपत्ति का बाजार में विक्रय किया जाना संभव नहीं है,

 

4.   यह की उपरोक्त परिस्थिति में पीड़ित पक्ष को समय पर उसका अधिकार नहीं मिल पाएगा,  जिससे परिवारिक स्तर पर भविष्य में कभी अप्रिय स्थिति एवं दुर्घटनाएं होने की पूर्ण संभावना को इंद्राज करता है,,

 

5.   यह कि पीड़ित पक्ष अत्यंत दयनीय स्थिति में जर्जर मकान में जीवन गुजर बसर कर रहा है, जिसकी निर्माण आयु लगभग 50 वर्ष से अधिक है,  जिसमें उसे अपूर्णीय क्षति कारित  हो सकती है, सभी के द्वारा संयुक्त रूप से निरिक्षण किया गया, इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है....

 

6.   यह की विवादित संपत्ति का मेजरमेंट पूर्व में किया जा चुका है जो कि 22 x 60 कुल 1320 स्क्वायर फुट मौके पर पाया गया है...

 

7.   यह की संपत्ति के एक उत्तराधिकारी के द्वारा प्रस्तावित क्रय राशि पर दूसरे उत्तराधिकारी की असहमति है,  तथा दूसरे उत्तराधिकारी के द्वारा संपत्ति के राजस्व अभिलेखों में रिकॉर्ड के दुरुस्ती कारन हेतु सहयोग नहीं दिया जा रहा है, उपरोक्त स्थिति में संपत्ति यथावत स्थिति से गुजर रही है,  इस परिधि में पीड़ित पक्ष को मिलने वाला अधिकार प्रभावित होता है,,,

 

8.   इन सभी बिंदुओं पर विचार उपरांत समिति एवं गणमान्य नागरिकों के द्वारा इस संपत्ति के सभी उत्तराधिकारी यों को इस संपत्ति के विवाद निराकरण से अवगत कराया जाता है कि,,

 

9.   यह संपत्ति जर्जर होने के चलते किसी भी प्रयोजन   (व्यवसायिक या आवासीय)   के योग्य नहीं होने के चलते जमींदोज करने योग्य है,,

10.                उसके उपरांत संपत्ति के उत्तराधिकारीयों को यह संपत्ति बराबर तीन हिस्सों में बांटी जाएगी, जिसमें प्रत्येक उत्तराधिकारी के हिस्से में 7.33 x 60 कुल 439.80 वर्ग्फूट मालिकाना हक़, जमीन से आसमान तक प्राप्त होगा,  इस अस्तु संपत्ति को जमींदोज किया जायेगा, प्लाट के रूप में 3  हिस्से बटेंगे

11. इस संपत्ति के तीन हिस्सों में बीच में आने वाली दीवार का निर्माण (भविष्य में ) तीनों उत्तराधिकारीयों के द्वारा बराबर के इन्वेस्टमेंट से कराया जाएगा......... यह शर्त नए क्रेता पर भी सामान रूप से लागू रहेगी,

12.संपत्ति के तीन हिस्सों में से पहला हिस्सा जेष्ठ पुत्र को प्राप्त होगा,  बीच वाला हिस्सा मझले  को प्राप्त होगा, तीसरा हिस्सा कनिष्ठ उत्तराधिकारी को प्राप्त होगा...........

13.संपत्ति के विक्रय के अधिकार तीनों उत्तराधिकारीयों के पास सुरक्षित रहेंगे, अपनी इच्छा अनुसार इसका मूल्यांकन एवं क्रेता तय कर सकेंगे........

14.                यह संपत्ति उत्तराधिकारियो की पुश्तैनी संपत्ति है, जिस पर उनके मध्य अपने अपने अधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है, इस विवाद के स्थाई निराकरण हेतु, यह उचित हो जाता है की  समिति के द्वारा किये गए फैसले पर प्रत्येक उत्तराधिकारी अक्षरक्ष : अमल करेगा,

 

समिति के समक्ष विवादित संपत्ति के निराकरण हेतु 2 उतराधिकारियो के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय, उन्हें समिति/समाज के सभी विधानों/नियमावली से अवगत कराया गया था,  पीड़ित  के द्वारा लिखित वचन दिया गया था कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार की अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी, एवं समाज/समिति के द्वारा लिए गए निष्पक्ष निर्णय को अमल फरमाएंगे, 

 

समिति के द्वारा पारित किए गए निर्णय पर, किसी भी उत्तराधिकारी के द्वारा कोई भी उल्लंघन किए जाने पर, सामाजिक स्तर पर किसी भी उत्तराधिकारी से शिकायत प्राप्त होने पर एवं उसके अनुसंधान उपरांत सही पाए जाने पर,  उसके विरुद्ध जबलपुर सिंधी समाज समिति के नियम चार अनुसार कारवाही संकलित की जाएगी...

 

 

दिनाक 17-12-2020

 

बैठक के अंतिम निर्णय सुनाए जाने के उपरांत संपत्ति के उत्तराधिकारी बच्चूमल सतवानी के तीन पुत्रों में से वरिष्ठ पुत्र आलमचंद्र के द्वारा शेष उत्तराधिकारीयों को ऑफर प्रदान किया गया,  जिसमें   10 लाख   ढालुमल के पुत्र किशन 10 लाख  रुपए ढालुमल  के पुत्र हरीश और 20 लाख  रुपए,  लक्ष्मण सतवानी के पुत्र अशोक (अविवाहित) को देने का ऑफर दिया गया.....

 

इस ऑफर के श्रवण करने के उपरांत सभी गणमान्य नागरिक एवं सामाजिक प्रतिनिधियों के द्वारा ढालुमल एवं लक्ष्मण के पुत्रों से,  इस विषय में चर्चा की गई, जिसके आधार पर उनके द्वारा 1 सप्ताह का समय चाहा गया.....

 

13 दिसंबर 2020 को पारित निर्णय पर उत्तराधिकारी  किशन, हरिश  एवं अशोक के जवाब आने तक 1 सप्ताह की तमिली के लिए शिथिल किया गया है.....

 

आज दिनांक 17 दिसंबर 2020 को उत्तराधिकारियों में से किशन, हरीश, मुस्कान सत्वानी, गुलशन सत्वानी,  उषा सत्वानी, सभी  उपस्थित रहे,  सभी के द्वारा संपत्ति के उत्तराधिकारी स्वर्गीय बच्चूमल के पुत्र आलमचंद   के द्वारा दिए गए ऑफर को स्वीकार करते हुए इस संपत्ति पर अपना अधिकार त्यागने का फैसला किया है, और समिति को अवगत कराया है,  जिसके संबंध में आज सभी के द्वारा स्वयं शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए अपनी रजामंदी प्रस्तुत की..

 

उपरोक्त अनुसार इस संपत्ति पर शेष उत्तराधिकारी स्व ढालूमल के पुत्र किशन एवं हरीश तथा स्व लक्ष्मण के पुत्र अशोक के द्वारा संपत्ति पर हक त्याग पत्र तैयार करते हुए संपत्ति के उत्तराधिकारी स्वर्गीय श्री बचूमल के पुत्र आलम चंद,  संजय एवं जय के पक्ष में निष्पादित कराया जाएगा....

 

उपरोक्त अनुसार संपत्ति के सभी उत्तराधिकारीयों को विवादित संपत्ति पर उनका अधिकार प्राप्त हुआ,  अतः प्रकरण समाप्त किया जाता है,

 

सभी दस्तावेजों की प्रति समिति के पास सुरक्षित रखी जाएगी एवं सभी उत्तराधिकारीयों को एक-एक प्रति प्रदान की जाएगी

 

सभी के हस्ताक्षर




सचिव  : - जितेन्द्र मखीजा 
पूजनीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन एवं आदेशानुसार, 


अगली बैठक के अपडेट इसी आदेश में संशोधित होंगे, 






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